Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Hindi ( PMFBY ): फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 MAY 2016 में की गई थी. अब तक 36 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 1.8 लाख करोड रुपए की लागत आई है. इस योजना को सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए घर-घर मित्र अभियान भी शुरू किया जाएगा. किसानों को प्राक्रतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान से राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है.

योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
कब शुरु की गयी (Launch Date) | 13 मई 2016 |
किसने शुरू की | PM नरेंद्र मोदी |
देश | भारत |
सम्बंधित विभाग | कृषि विभाग |
मंत्रालय का नाम | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
योजना का मुख्य उद्देश्य | फसल में हानि होने पर मुआवजा देना |
लाभ किसको मिलेगा | देश के किसान |
Official Website | pmfby.gov.in |
Helpline Numbers (Toll Free) | 18001801551 |
उद्देश्य
फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों की फसल खराब हो जाने पर केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा का प्रावधान दिया गया है. यानी अगर किसान की फसल बारिश या किसी भी प्राकृतिक कारण से खराब हो जाती है, तो उसे बीमा की राशि के रूप में मदद दी जाती है. इसके लिए किसान को अपनी फसल का बीमा फसल की बुवाई के समय ही करवाना पड़ता है. अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग बीमा राशि तय की गई है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे.
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- फसल बीमा योजना में किसानों को फसल में हुए नुकसान से बचाकर बीमें के रूप में लाभ पहुंचाया जाता है.
- इस योजना के अंतर्गत फसल में प्राकृतिक आपदा के कारण ही हुए नुकसान को कर किया जाता है, न कि किसान की गलती से हुए नुकसान को.
- इस योजना को Agriculture India Insurance Company द्वारा नियंत्रित किया गया है.
- फसल बीमा के तहत रवि की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम दिया जाता है.
- ज्यादा प्रीमियम सरकार द्वारा ही दिया जाता है.
- अगर किसान फसल की बुवाई के समय बीमा नहीं करवा पाते है तो कटाई के 14 दिनों तक फसल अगर खेत में ही पड़ी है तो तब भी किसान बीमा क्लेम कर सकता है.
Important Documents
- किसान की वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी
- सरपंच या पटवारी द्वारा खेत की बुआई का लिखित प्रमाण पत्र
- खेत का नक्शा
- योजना के लिए आवेदन फॉर्म
- पासपोर्ट साइज फोटो
Online आवेदन प्रक्रिया – How to apply
- योजना में आवेदन करने के लिए PM Fasal Bima Yojna की Official Website पर जाकर Home Page को Open करना है.
- Home Page पर Farmer Corner Apply For Crop Insurance Your Self के Option पर Click करें.
- अब Farmer Application Page Open हो जाएगा.
- यहां पर Guest Farmer के Option पर Click करें.
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म Open हो जाएगा.
- Registration Form में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है जैसे:
- Farmer Details ,ID ,Account Details ,Residential Details.
- अब केप्चा के भरकर Create User के Option पर Click करें.
- अब स्क्रीन पर आवेदन पूरा होने का मैसेज आ जाएगा.
Offline आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन फॉर्म लेना है.
- अब आवेदन फार्म को पूरी जानकारी के साथ ध्यान से भर दे.
- अब आवेदन फार्म के साथ मांगे गए सभी Important Documents को भी अटैच कर दें.
- इसके बाद आवेदन फार्म को बैंक में ही जमा करवा दें.
- आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद बैंक के द्वारा आपको आवेदन फार्म जमा होने का प्रमाण दिया जाएगा जो आपको अपने पास संभाल कर रखना है.
- ऐसे ही आवेदन फॉर्म भरकर आप जन सेवा केंद्र में या फिर बीमा कंपनी के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं.
कौन सी फसल में कितना क्लेम मिलेगा ?
फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए किसान को फसल के नुकसान की समय पर जानकारी देनी होती है, जिससे Agriculture Department नुकसान का सही से जांच करके क्लेम की कार्यवाही शुरू करेगा. इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग क्लेम सुनिश्चित किया गया है.
- धान की फसल के लिए 37484 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम दिया जाता है.
- कपास की फसल के लिए 36 282 रुपए प्रति एकड़
- बाजार की फसल के लिए 17639 रुपए प्रति एकड़
- मूंग की फसल के लिए 16497 रुपए प्रति एकड़
- मक्का की फसल के लिए 18742 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम दिया जाएगा.
- फसल में नुकसान की जांच के बाद क्लेम राशि सीधा किसान के बैंक खाते में जमा करवा दी जाती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली फसले
- खाद्य फैसले (अनाज ,धान, बाजरा)
- तिलहन (तिल ,अरंडी ,सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, बिनोला, कुसुम ,टोरिया, अलसी, नाइजर सीड्स)
- दलहन (लोबिया, अरहर ,चना, मटर ,मसूर, मूंग ,सोयाबीन, उड़द)
- बागवानी फैसले ( आलू, प्याज ,केला, अंगूर ,आम ,अमरूद , कसवा , इलायची , अदरक, सेब, हल्दी , लीची ,अनानास , पपीता , मटर ,टमाटर ,फूल गोभी)
- वार्षिक वाणिज्यिक (कपास , जूट , गन्ने की फसल)
PM Fasal Bima Yojna में फसल की बीमा राशि और दिए जाने वाले प्रीमियम के बारे में Check करने की प्रक्रिया
- इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की Official Website पर जाकर Home Page को Open करना होगा.
- Home Page पर Insurance Premium Calculator के Option पर Click करें.
- अब एक New Page Open हो जाएगा, जिसमें Premium Calculate की जानकारी दी गई होगी.
- अब यहां पर आपको फसल का सीजन (रवि / खरीफ), वर्ष, स्कीम का नाम, जिला और राज्य का नाम Select करना होगा.
- फिर अपने जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखना होगा.
- अब Calculate के Option पर Click करें.
- अब स्क्रीन पर आपकी फसल बीमा राशि और प्रीमियम का ब्यौरा होगा.
- इस प्रकार आप Fasal Bima Yojna में बीमा राशि और प्रीमियम को आसानी से Check कर सकते हैं.
Mobile App Download कैसे करें ?
- Mobile App Download करने के लिए Phone में Play Store पर Crop Insurance Search करें.
- अब Official App को Select करें.
- अब Install के button पर Click करें.
- Click करने पर Mobile में App Download हो जाएगा.
- App Download होने के बाद फसल बीमा से Related जो भी जानकारी आपको लेनी है आप यहां से ले सकते हैं.
फसल बीमा Yojana List में अपना नाम Online Check करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Yojana की Official Website pmfby.gov.in को Open करके Home Page पर जाएँ.
- Home Page पर आपको Beneficiary List के Option पर Click करना है.
- अब एक New Page Open हो जाएगा.
- यहां पर आपको अपना ब्लॉक, जिला और राज्य सिलेक्ट करना है.
- अब आपके सामने Fasal Bima Yojana की List Open हो जाएगी.
- यहां पर आप अपना नाम आसानी से Check कर सकते हैं.
Bank द्वारा List में नाम Check करने की प्रक्रिया (Offline Process)
- बैंक के द्वारा List में अपना नाम Check करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा.
- अब Bank अधिकारी को अपना Application Number देना होगा.
- फिर मांगें गये सभी Important Documents Bank में जमा करवा दें.
- अब अधिकारी द्वारा List Check करके आपके नाम के बारे में आपको बता दिया जाएगा.
Frequently Asked Questions – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Hindi
बीमा राशि न मिले पर कहाँ शिकायत करें ?
बीमा राशि न मिलने पर जिस कंपनी ने आपकी फसल का बीमा किया है, उसी कंपनी के Toll-Free Number पर Call करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
फसल में नुकसान होने पर बीमा लेने के लिए क्या करें ?
फसल में नुकसान होने के 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी को नुकसान की जानकारी देनी होती है. फिर कंपनी नुकसान की जाँच करती है, जिससे आपको बीमा मिलने में भी आसानी होती है.
Fasal Bima Yojana में आवेदन कैसे करे ?
Fasal Bima Yojana में आप Online और Offline दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हो.