मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना MP (मध्य प्रदेश) 2025 – Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (MP): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई है. यह योजना MP राज्य में जो बच्चे कोरोना महामारी की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से अनाथ हुए हैं, उनके लिए बनाई गई है. उन बच्चों को आर्थिक मदद देकर और शिक्षित करके सरकार उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है. वह बच्चे अनाथ होने के बाद गलत हाथों में ना लगे और उनकी Life बर्बाद ना हो, इसलिए इस योजना की पहल की है.

इन अनाथ बच्चों के लिए खाने के लिए खाना और शिक्षा दोनों का प्रबंध किया गया है. योजना के अंतर्गत हर अनाथ बच्चे को ₹4000 रूपये की सहायता दी जाएगी. यह सहायता उन्हें हर महीने दी जाएगी.

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana

मुख्य तथ्य

योजनामुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी
किसने शुरू कीएमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
कब शुरू कीवर्ष 2022 में
राज्यमध्य प्रदेश
सम्बन्धित विभागमहिला एवं बाल कल्याण विभाग
मंत्रालय 
उद्देश्यकोरोना महामारी में या दुसरे कारणों से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों का पालन – पोषण, देख – रेख करना और उन्हें अच्छे से शिक्षित करना ही इस योजना का उद्देश्य है.  
लाभार्थीMP के अनाथ बच्चे
Official Website https://scps.mp.gov.in
Child Helpline Number1098
Helpline Number181

उद्देश्य

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी में या दुसरे कारणों से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों का पालन – पोषण, देख – रेख करना और उन्हें अच्छे से शिक्षित करना ही इस योजना का उद्देश्य है.

इन बच्चों को ₹4000 प्रति महीना आर्थिक सहायता दी जाएगी. अगर उनके परिवार की हालत गंभीर है, दयनीय है तो इनकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है. लेकिन अगर 18 वर्ष की आयु होने तक इनके हालात में कोई सुधार नहीं होता तो उसके बाद कोई राशि नहीं दी जाएगी. आयुष्मान कार्ड की मदद से उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी.

लाभ एवं विशेषताएं

  • यह मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी कोरोना में हुए अनाथ बच्चों और अन्य कारणों से हुए अनाथ बच्चों के लिए बनाई गई है.
  • इस योजना के अंतर्गत हर बच्चे को ₹4000 रूपये महीना आर्थिक मदद दी जाएगी.
  • जो बच्चे 18 साल की आयु से कम है या फिर जो बच्चे अनाथालय में नहीं बल्कि कहीं रिश्तेदारी के घर रह रहे हैं, जहां पर उनका पालन-पोषण हो रहा है उनको दी जाने वाला मासिक भत्ता उनके Guardian के Bank Account में डाल दिया जाएगा.
  • जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है, उन्हें बच्चों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा.
  • यह योजना MP के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू है.
  • बच्चों को हर तरह की शिक्षा दिलाई जाएगी.
  • इन बच्चों को 1st Class से लेकर BA  तक की पढ़ाई Free करवाई जाएगी.
  • आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में या फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी को संपर्क करना होगा.
  • कॉविड-19 के दौरान हुए अनाथ बच्चों और अन्य कारण से हुए अनाथ बच्चों दोनों तरह के बच्चों के लिए यह योजना लागू की गई है

किसके लिए है यह योजना

  • Applicant मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
  • Applicant के माता-पिता की मृत्यु कोरोना-19 के दौरान या किसी भी अन्य कारण से हुई हो. अर्थात Applicant अनाथ हो.
  • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो मध्य प्रदेश के निवासी हो और जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वह इस योजना के पात्र होंगे.
  • अगर वह अनाथ बच्चा अपने रिश्तेदार के घर रह रहा है, तो भी उसे योजना का लाभ मिलेगा.
  • अगर वह अनाथ बच्चा दत्तक ग्रहण या फास्टर केयर का लाभ ले रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वह केवल एक ही योजना का लाभ उठा पाएगा.
  • जब Applicant योजना के लिए Apply करता है, तब बाल कल्याण समिति के द्वारा Applicant की जांच की जाती है. और फिर उसको आवेदन के लिए स्वीकृति मिलती है.
  • जिला स्तरीय समिति के द्वारा Application Accept की जाती है.
  • बाल देख-भाल संस्थाओं से निकले हुए बच्चों (केयर लिवर्स) को औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान /प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर इंटर्नशिप दी जाएगी और वहीं पर उन्हें रोजगार भी दिलाया जाएगा.

Important Documents

  • Applicant का Birth Certificate
  • Aadhar Card
  • Rashan Card
  • Parents का Death Certificate
  • Family Annual Income
  • Applicant का School Certificate
  • Medical Report

Yojana के अंतर्गत शिक्षा की कुछ जानकारी

1 Internship

Internship के दौरान बालक को ₹5000 रूपये हर महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी. और यह सहायता जब तक बालक की Internship खत्म नहीं हो जाती या फिर 1 वर्ष तक दी जाएगी.

2 व्यावसायिक प्रशिक्षण

ITI , Paramedical Pathykram, Polytechnic Diploma, Hotel Management, Nursing, Tourism, Pradhanmantri /Mukhymantri Kaushal Vikas  आदि के अंतर्गत Free प्रशिक्षण दिया जाएगा.

व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान भी बच्चों को ₹5000 महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी जब तक उसकी शिक्षा पूरी ना हो जाती (1-2 साल तक ) तब तक उसको आर्थिक सहायता मिलती रहेगी.

3 तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा ,आयुष शिक्षा और विधि शिक्षा सहायता

केयर लिवर्स के अंतर्गत आने वाले बच्चों को NEET,JEE, CLAT की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹5000 -₹ 8000 रूपये महीना की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

After Care Yojana के बच्चे को जब वह देख भाल संस्था से बाहर निकल जाता है, उसके बाद भी 5 सालों तक उसकी देखरेख सरकार करती है. उसको फिर भी आर्थिक सहायता के लिए धन राशि दी जाती है.

After Care Process

जो भी बच्चा बाल देख-भाल संस्थान में रह रहा है, जब वह 17 वर्ष की आयु का हो जाएगा तब से उसके आगे की जीवन के लिए Individual Care Plan  बनाए जाएंगे.

जिसके अंतर्गत संस्था से बाहर निकलने के बाद जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा उसके 5 साल तक सरकार द्वारा उसका रहन-सहन और उसकी केयर की जाएगी. ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप और उच्च शिक्षा लेने वाले बच्चों का अलग से Data Base बनाए जाएंगे.

Sponsership Process

जो अनाथ बच्चे अभी छोटे हैं कम आयु के हैं जो अपना आवेदन खुद नहीं कर सकते उनके आवेदन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी ( महिला एवं बाल विकास विभाग) को उनकी जिम्मेदारी सौंप गई है. उनको इन बच्चों का Selection करना है और उनका Application Form भरवा कर Portal पर Submit करना है.

इसके बाद इन अनाथ बच्चों की जांच करके बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा. फिर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम के द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जो List Submit की है, उसकी जांच की जाएगी और जरूरतमंद बच्चों को Yojana का लाभ दिया जाएगा.

Offline process

  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी में Apply करने के लिए सबसे पहले Applicant को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में या फिर प्रयोजन कार्यालय में जाना होगा.
  • वहां जाकर अपना Application Form ले.
  • Form को पूरी जानकारी के साथ भर दे.
  • Form के साथ मांगे गए सभी Important Documents, Guardian और Applicant का एक Passport Size Photo भी लगाए.
  • Guardian अपने Signature करें.
  • अब Application Form को जिस कार्यालय से लिया गया है, वहीं पर उसे Submit कर दें.

Online Process

Online Process के लिए अभी तक कोई Guide Line नही दी गयी है. जब कोई जानकारी उपलब्ध होती है, तब आपसे Share करेंगे. तब तक आपको Offline Process से ही Form भरना होगा.

FAQ

इस Yojana के अंतर्गत कितने रूपये की आर्थिक सहायता मिलती है ?

योजना के अंतर्गत 4000-8000 रूपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना MP किसने शुरू की ?

इस Yojana को एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है.

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