Bal Seva Yojana UP: UP बाल सेवा योजना को UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है. इस Yojana के अंतर्गत जो बच्चे Covid-19 की महामारी के दौरान अनाथ हुए हैं या फिर जिन बच्चों के Parents में से किसी एक Parent की Death हुई है, उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. उन बच्चों की Education केलिए भी सरकार मदद कर रही है. 9th Class से 12th Class तक के बच्चों को और Business Education वाले बच्चों को Free में Leptop दिया जाएगा. UP में Covid से प्रताड़ित 16061 बच्चे हैं.

मुख्य तथ्य
योजना | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना |
कब शुरू हुई | 30 May 2021 |
किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
सम्बन्धित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश |
मंत्रालय | राज्य सरकार |
उद्देश्य | कॉविड-19 के दौरान हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना और उनकी शिक्षा और मेडिकल का ध्यान रखना |
लाभार्थी | कॉविड-19 के दौरान हुए अनाथ बच्चे |
Official Website | missionvatsalyaup.in |
Helpline Number | 1098/181 |
आवेदन | Offline |
उद्देश्य
Yojana का मुख्य उद्देश्य कॉविड-19 के दौरान हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना और उनकी शिक्षा और मेडिकल का ध्यान रखना. यह योजना 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है. लड़के और लड़कियां इस Yojana के अंतर्गत दोनों शामिल है. इन बच्चों को 4000 रूपये महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 12th Class तक की Education बिल्कुल Free है.
उसके लिए UP के मुख्यमंत्री द्वारा लडकियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय और लडकों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों को चयनित किया गया है. इन दोनों विद्यालयों में Covid के दौरान हुए अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी. UP सरकार द्वारा लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 Rupye दिए जाएंगे
लाभ एवं विशेषताएं
- 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा.
- ये राजकीय बाल गृह मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, रामपुर और आगरामें है.
- जिन बच्चों की देखरेख सरकार के द्वारा हो रही है, उन बच्चों की संपत्ति की देखरेख जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षक के द्वारा की जाएगी.
- बच्चों की देखरेख को जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की निगरानी में किया जाएगा.
- जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के द्वारा इन बच्चों का पालन पोषण, एजुकेशन और मेडिकल का ध्यान रखा जाएगा.
- आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र के लेखपाल या तहसील में या फिर जिला प्रोफेसर अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं.
- भरे गए आवेदन पत्रों की जांच ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा और शहरी क्षेत्र में उप जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी.
- जांच होने के बाद ही जिला प्रोबेशन कार्यालय में आवेदन पत्र को भेजा जाएगा.
किसके लिए है यह योजना
- Yojana का लाभ उठाने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए.
- अनाथ बच्चे की आयु 18 वर्ष तक की होनी चाहिए.
- यदि माता-पिता में से जो भी घर खर्च चलता था, अगर उसकी मृत्यु हुई है तो वह बच्चा योजना का लाभ उठा सकता है.
- माता-पिता या उनमें से एक की मृत्यु होने के बाद Family Income 200000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- जिन Parents की Death Post – Covid Complication के कारण हुई है, उन्हें भी Covid-19 के अंदर माना जाएगा.
- Adopt किए हुए बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा, अगर उनके Parents की Death हो गई है तो.
- जिन अनाथ बच्चों के रिश्तेदार भी उन्हें नहीं रखना चाहते या फिर कोई रिश्तेदार ही नहीं है उन बच्चों को अनाथालय में रखा जाएगा और उनकी देखरेख और शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा
- जो बच्चे इस योजना के लाभार्थी है, उनको जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति स्वयं से Contact करेंगे.
- और फिर जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर Applicant के Application Form को भरा जाएगा.
- यह कार्य जनपद क्षत्रिय टास्क फोर्स की निगरानी में होगा.
- 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अपना आवेदन फार्म खुद भर सकते हैं
Important Documents
- Antigen या RT-PCR के Positive Test Report
- Blood Report
- CT Scan में Covid-19 का Infection मिलना
- Parents का Death Certificate
- Applicant का ID Proof
- School Certificate
- Address Proof
- Applicant की Passport Size Photo
- Family Annual Income
- Applicant के Parents की Death होने पर अगर वह अपने किसी रिश्तेदार के पास रह रहा है और फिर Yojana के लिए Apply करना चाहता है तो उसे रिश्तेदार का Passport Size Photo भी Application Form के साथ Attech करना होगा.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का दो श्रेणियों में लाभ दिया जा रहा है
श्रेणी 1
0- 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे
- पहली श्रेणी के बच्चों को Education के लिए 4000 रूपये महीने की राशि दी जाएगी.
- इस राशि को प्राप्त करने के लिए बच्चों का Admission मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही होना चाहिए.
- जो बच्चे 6th– 12th Class तक की शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों को बाल कल्याण समिति के अंतर्गत चलने वाले बाल्य देखभाल संस्थानों में रखा जाएगा और कस्तूरबा गांधी विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय इन दो विद्यालयों में उनका Admission कराया जाएगा.
- यह दोनों विद्यालय Covid-19 की योजना के अंतर्गत संचालित किए गए हैं.
श्रेणी 2
11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे
- इन बच्चों की भी शिक्षा अटल आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में की जाएगी.
- इन्हें वर्ष में 12000 रूपये की राशि भी दी जाएगी.
- इस Amount को उनके Bank Account में डाल दिया जाएगा.
- जब भी बच्चा 12वीं Class पास कर लेता है या फिर 18 वर्ष का हो जाता है, तभी उन बच्चों को वह Amount दे दिया जाएगा.
- भरे गए आवेदन पत्रों की जांच ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा और शहरी क्षेत्र में उप जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी.
- जांच होने के बाद ही जिला प्रोबेशन कार्यालय में आवेदन पत्र को भेजा जाएगा.
Offline Process
- ग्रामीण बच्चों के लिए ग्राम विकास पंचायत अधिकारी या फिर विकासखंड या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर आवेदन पात्र ले लें.
- शहरी बच्चों के लिए लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा.
- फिर Application Form में Applicant का Name लिखना है.
- फिर उसके बाद Applicant के साथ अपने रिश्ते को बताना है.
- फिर Applicant का हिंदी में और अंग्रेजी में Name लिखें.
- अब Applicant की Date Of Birth और उसके Birth Place का नाम लिखें.
- Applicant के Parents का Name और उनकी मृत्यु का कारण भर देना है.
- उनमें से एक जीवित है या मृत है, उसके बारे में भी भर देना है.
- अब Guardian का Name भर दें.
- Guardian का बच्चों के साथ रिश्ता बताएं.
- अब Applicant की Family UP का निवासी है या नहीं, इसके बारे में हां या नहीं पर टिक करें.
- अब Form में अपना Address और Pin Code आदि भर दे.
- Guardian की Family ID के बारे में बताएं.
- Family के Members की Details जैसे; Mobile Number, Aadhar Card Number और Bank Account भी Fill कर दे.
- अब श्रेणियों को Select करें.
- आपका बच्चा 0 से 10 साल की आयु की श्रेणी में आता है या 11 से 18 साल की आयु की श्रेणी में आता है, उस श्रेणी का चयन करके श्रेणी पर Tic करें.
- अब आवेदक अपने Signature करें और पूरा Name और Address Fill कर दें.
- अब Application Form को उसी कार्यालय में जमा करवा दें, जहाँ से Form लिया गया था.
Online Process
UP बाल सेवा योजना का Online लाभ उठाने के लिए अभी तक कोई Guide Line नही दी गयी हैं. इसलिए आपको इसका लाभ उठाने के लिए Offline की प्रयास करना पड़ेगा.
Frequently Asked Questions – Bal Seva Yojana UP
UP बाल सेवा योजना के अंतर्गत कितने रूपये की आर्थिक सहायता मिलती है ?
UP बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4000 रूपये महीना दिया जाता है.
UP बाल सेवा योजना का लाभ कितने वर्ष तक का बच्चा उठा सकता है ?
0 से 18 वर्ष तक का बच्चा इसका लाभ उठा सकता है.
क्या Adopt किए हुए बच्चों को भी इस Yojana लाभ मिलेगा ?
जी हाँ Adopt किए हुए बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा.